मध्य प्रदेश में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर कलेक्टर्स से मांगे सुझाव


स्टोरी हाइलाइट्स

भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने को भी कहा। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक अधिसूचना जारी की है.

मध्य प्रदेश में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर कलेक्टर्स से मांगे सुझाव|

पहले चरण में इन ब्लॉक में होंगे चुनाव

भोपाल व्यावरा  राजगढ़  साँची सिलवानी सीहोर बासोदा विदिशा सांवेर इंदौर देपालपुर, महू बड़वाह, माहेश्वर, पुनासा हरसूद किल्लोद, मनावर धर्म पूरी

पेटलावद, डबरा गुना भीतरवार विकास खंड में होंगे चुनाव

दूसरे चरण के विकासखंड

जीरापुर खिलचीपुर बाड़ी नसरुल्लागंज इछावर कुरवाई ग्यारसपुर खरगोन बदनावर धार कुक्षी थांदला मेघनगर बड़वानी पानसेमल राधौगढ़ आरोन पचोर कोलारस

तीसरे चरण के ब्लॉक 

नरसिंहगढ़ सारंगपुर उदयपुरा बेगमगंज गैरतगंज आष्टा बुधनी सिरोंज नटेरन लटेरी भीकमगांव पंधाना सरदारपुर झाबुआ अलीराजपुर उदयगढ़ जोबट सेंधवा चाचौड़ा बमोरी शिवपुरी में होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर को जारी किया आदेश,कार्यक्रम अनुसार तैयारी करने को कहा

ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

मध्य प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा दायर संशोधन के लिए दायर आवेदन की सुनवाई के दौरान किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने 2022 के परिसीमन तक चुनाव कराने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है।