भोपाल : राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों की अनधिकृत कब्जे वाली भूमि खाली कराने के लिये एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकारी संचालकों को सश््राक्त कर दिया है।
इस संबंध में राज्यस के गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत इन कार्यकारी संचालकों को अपने कार्यक्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों में स्थित भूमियों, भवनों तथा परिसरों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।