संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को नवीन निर्देश


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स्टोरी हाइलाइट्स

शासकीय भूमि-भवनों के मामलों में प्रतिकूल कोर्ट आदेशों के विरुद अब समय-सीमा में अपील करना होगी..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को नवीन निर्देश जारी किये हैं जिसमें कहा गया है कि शासकीय भूमि/परिसम्पत्ति से संबंधित मामलों में शासन के विरुध्द न्यायालयों में पारित हुये आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की जाने वाली अपील आदि को नियत समय-सीमा में सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा विलम्ब करने करने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं अन्य दोषी अधिकारियों को दण्डित आदि करने की कार्यवाहियां की जायें। 

राज्य शासन को ये नये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला कटनी से संबंधित भूमि के मामले में मप्र शासन विरुध्द रामकुमार चौधरी के मामले में दिये आदेश के परिपालन में करना पड़ी है। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में 5 वर्ष 10 माह एवं 16 दिन बाद द्वितीय अपील की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने असामान्य विलम्ब मानते हुये निरस्त कर दी थी तथा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।