सेवा मामलों में अब अपील नहीं की जायेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

शासकीय सेवक की सेवा के मामलों में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के खिलाफ इन मामलों में सामान्यत: अपील फाईल नहीं की जाना चाहिये यथा एक, मामला व्यक्तिगत व्यथा से संबंधित हो तथा व्यापक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता हो..!!

भोपाल: राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को नवीन निर्देश जारी कर कहा है कि शासकीय सेवक की सेवा के मामलों में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के खिलाफ इन मामलों में सामान्यत: अपील फाईल नहीं की जाना चाहिये यथा एक, मामला व्यक्तिगत व्यथा से संबंधित हो तथा व्यापक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता हो। दो, मामले पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित हो जिसमें कोई सिध्दांत अन्तर्विलित नहीं है, जो न तो पूर्वोदाहरण स्थापित करता हो और न ही उसके पांच लाख रुपये से अधिक के वित्तीय निहितार्थ हों।

इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय भूमि/सम्पत्तियों के मामलों में कहा है कि जिला कलेक्टर/जिला प्राधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन शासकीय भूमि/सम्पत्तियों से संबंधित मामलों में, जहां न्यायालय द्वारा सरकार के दावे को अस्वीकार करते हुये कोई आदेश श निर्णय दिया जाये, वहां कलेक्टर/जिला प्राधिकारी शासकीय अधिवक्ता के परामर्श से ऐसे निर्णय या आदेश के विरुध्द अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की अनुमति देने में सक्षम होंगे।