अब अस्पतालों को महिलाओं के गर्भ समापन की जानकारी धर्म आधार पर देनी होगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

अस्पतालों को महिलाओं के गर्भ समापन की जानकारी धर्म के आधार पर देनी होगी कितनी ऐसी महिलाएं हिन्दू या मुस्लिम या ईसाई या अन्य धर्म की हैं..!!

भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नया रेगुलेशन जारी कर दिया है जिसमें अस्पतालों को महिलाओं के गर्भ समापन की जानकारी धर्म के आधार पर देनी होगी कितनी ऐसी महिलाएं हिन्दू या मुस्लिम या ईसाई या अन्य धर्म की हैं।

इसी प्रकार, अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी पंजीकृत डॉक्टर को बीस सप्ताह तक के गर्भावस्था वाली महिलाओं के गर्भ समापन करने हेतु अपने हस्ताक्षरों से एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें डॉक्टर का नाम, उसकी अर्हता, गर्भवती स्त्री का नाम व पता, गर्भ समापन का कारण एवं अस्पताल के एडमिशन रजिस्टर का क्रमांक का उल्लेख करना होगा एवं गर्भ समापन सद्भावनापूर्ण करने का प्रमाण-पत्र देना होगा।

गर्भ समापन पांच कारणों से ही किया जा सकेगा जिसमें शामिल हैं : एक, गर्भवती महिला की जीवन रक्षा हेतु। दो, गर्भवती के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली गंभीर क्षति के निवारण हेतु। तीन, यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा या विकलांग होगा। चार, यदि गर्भवती स्त्री का कथन है कि गर्भ बलात्संग से हुआ है। पांच, गर्भ निरोधक तकनीक की विफलता से अनचाहा गर्भ धारण हुआ हो।

इसी प्रकार, अब अस्पतालों को एक फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी कि उसने कितने गर्भ समापन किस-किस अवधि के और सर्जिकल से कितने किये, स्त्री के धर्म के आधार पर संख्याओं की जानकारी दी जाये, कि कितनी हिन्दू महिलाएं थीं, कितनी मुस्लिम, कितनी ईसाई एवं कितनी अन्य धर्म की थीं। गर्भ निरोधक में कितने नसबंदी, आईयूडीसी, गर्भनिरोधक गोली या सूई या अन्य कारणों से किया गया एवं गर्भ समापन के क्या कारण रहे।