मध्य प्रदेश में अब सीएनजी वाहनों पर भी जीवनकाल कर में मिलेगी छूट


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स्टोरी हाइलाइट्स

परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में जीवनकाल कर में छूट के लिये छह स्लेब दिये गये हैं जिनमें अलग-अलग दरें छूट के लिये दी गई हैं..!

भोपाल। कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानि सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर भी मप्र का परिवहन विभाग जीवनकाल कर में छूट प्रदान करेगा। दरअसल इसका प्रावधान हाल ही लागू सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 में किया गया है। 

अब इस पॉलिसी के लागूृ होने से एक वर्ष तक यह छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट हाइब्रिड यानि सीएनजी एवं पैट्रोल/डीजल, दोनों से चलने वाले वाहनों एवं पैट्रोल/डीजल वाले वाहन को बाद में सीएनजी किट में बदलने वाले वाहनों पर नहीं मिलेगी बल्कि सिर्फ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी वाहनों पर ही मिलेगी।

परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में जीवनकाल कर में छूट के लिये छह स्लेब दिये गये हैं जिनमें अलग-अलग दरें छूट के लिये दी गई हैं। 

10 लाख रुपये से कम मूल्य की मोटर सायकल तथा 12 प्लस वन तक बैठक क्षमता वाले गैर परिवहन वाहनों पर वाहन के मूल्य पर 7 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपये मूल्य के अक्त प्रकार के वाहनों पर 9 प्रतिशत, 20 लाख से अधिक मूल्य वाले उक्त प्रकार के वाहनों पर 13 प्रतिशत, 7500 किलोग्राम तक भार वाले मालयान पर 7 प्रतिशत, 7500 किलोग्राम से अधिक भार वाले मालयान पर 4 प्रतिशत तथा अन्य किसी वर्ग के वाहन पर 9 प्रतिशत की छूट जीवन काल कर में दी जायेगी।