भोपाल: राज्य सरकार ने मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत नया प्रावधान किया है जिसमें कहा गया है कि विकास प्राधिकरण की संचयी निधि एवं अचल संपत्तियों के मूल्य के आधार पर समस्त देनदारियां, प्रचलित एवं प्रस्तावित नगर विकास स्कीम्स एवं स्थापना के व्यय आदि को सुरक्षित रखते हुए अतिशेष राशि में से नगर विकास योजना से भिन्न अधोसंरचनात्मक कार्य राज्य शासन की पूर्व अनुमति से प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किये जा सकेंगे। यह नया प्रावधान आगामी 13 अगस्त के बाद प्रभावशील होगा।
अब विकास प्राधिकरण की निधि से अधोसंरचना विकास हो सकेगा
Image Credit : X