भोपाल: राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने इंदौर महानगर में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिये मप्र नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगायक जाने की उप विधियां बनाई गई हैं और उन्हें लागू किया गया है। बाद में यह प्रावधान अन्य महानगरों में भी लागू किया जायेगा।
नये प्रावधान के अनुसार, अब इंदौर में उन सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरुरी होगा जहां 100 या इससे अधिक लोग एकत्रित होते हैं या 1500 वर्गफीट और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र है।
प्रतिष्ठानों में शामिल है: वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, खेल परिसर, मनोरंजन के स्थान, सभागार, होटल, कार्यालय, बैंक, कन्वेंशन सेंटर, सार्वजनिक स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन एवं संगठित समूह के स्थान। प्रतिष्ठान में आवासीय बस्तियों, सोसायटियों एवं गेट युक्त कालोनियों को भी शामिल किया गया है। सीसीटीवी कैमरा के वीडियो फुटेज 30 दिन तक सुरक्षित रखने होंगे तथा इसे केंद्रीयकृत निगरानी प्रणाली से जोडऩा होगा। ये कैमरे ऐसी जगह नहीं लगाये जायेंगे जहां लोगों की निजता प्रभावित होती है। कैमरे के डेटा का उपयोग अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे।