भोपाल: मप्र सरकार ने खाद्य विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी कानून के तहत एक नई सेवा जोड़ दी है। अब सीएनजी(कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस)/एलएनजी(लिक्विफाईड नेचुरल गैस)/एलसीएनजी(लिक्विफाईड कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) स्टेशन के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी को आवेदन करना होगा जो 30 दिन में आवेदन का निराकरण करेगा बशर्ते विभाग को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन किया गया हो और कोई स्पष्टीकरण नहीं हो अन्यथा यह सेवा 40 दिन में दी जायेगी।
इस स्तर पर सेवा नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर को प्रथम अपील की जा सकेगी जिसे 21 कार्य दिवस में अपील का निपटारा करना जरुरी होगा। यहां भी सेवा नहीं मिलने पर आयुक्त खाद्य के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकेगी।