अब सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं इमरजेंसी नये प्रावधानों से चलेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

पंजीयन हेतु आनलाईन स्केनर द्वारा टोकन लेने पर बनाये जायेंगे..!

भोपाल। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधायें देने के नये प्रावधान जारी कर दिये हैं। अब जिला एवं सामुदायिक अस्पतालों में ओपीडी एवं इमरजेंसी रोगियों हेतु अलग-अलग काउण्टर होंगे। ओपीडी में प्रात: 8.45 बजे से दोपहर 1.45 बजे तक और सायंकाल 4.45 बजे से 5.45 बजे तक पर्चे बनाये जायेंगे तथा पंजीयन हेतु आनलाईन स्केनर द्वारा टोकन लेने पर बनाये जायेंगे। 

ओपीडी में डाक्टर प्रात: 9 से 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 से 6 बजे तक रहेंगे। दो दिन का निरन्तर अवकाश होने पर अवकाया के दूसरे दिन ओपीडी प्रात: 9 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुली रहेगी।
इसी प्रकार, अब इमरजेंसी सेवाये चौबीसों घण्टे खुली रहेंगी इनमें पहली शिफ्ट प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं तीसरी शिफ्ट रात्रि 8 बजे से प्रात: 8 बजे तक रहेगी जिसमें डाक्टर मौजूद रहेंगे। 

हायर रेफर करने पर रोगी की सम्पूर्ण जांच करना होगी एवं रेफर फार्म पर ड्यूट डाक्टर को हस्ताक्षर करने होंगे। पैथलाजी जांच हेतु लैब और एक्सरे विंग प्रात: 9.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक और सायंकाल 5 से 6 बजे तक खुली रहेगी। डयलिसिस सेंटर चौबीसों घण्टे खुले रहेंगे। विशेषज्ञ के रुप में नवनियुक्त होने पर 3 वर्ष तक समस्त विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी ड्यूटी अनिवार्यत: की जायेगी। वरिष्ठता के आधार पर 50 वर्ष या अधिक आयु वाले प्रथम श्रेणी चिकित्सकों/विशेषज्ञों को इमरजेंसी ड्यूटी से मुक्त रखा जायेगा लेकिन यह छूट किटिकल रोगी, महामारी एवं बड़े पैमाने पर हताहतों के मामले में नहीं रहेगी।