अब शासकीय भूमि पर टावर लगाने की अनुमति 60 दिन में मिलेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

इस 60 दिन में विभिन्न प्राधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने में लिया गया समय भी शामिल रहेगा..!

भोपाल : प्रदेश में इंटरनेट सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अब शासकीय, प्राधिकरण एवं स्थानीय निकाय की भूमि पर टावर आदि अवसंरचना स्थापित करने की अनुमति 60 दिन के अंदर मिलेगी। इस 60 दिन में विभिन्न प्राधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने में लिया गया समय भी शामिल रहेगा।

इसके लिये राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मप्र में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलैस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवायें उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने की नीति एवं दिशा-निर्देशों में बदलाव कर दिया है।

दरअसल उक्त नीति एवं दिशा-निर्देश पिछली कमलनाथ सरकार द्वारा 23 फरवरी 2019 को जारी किये गये थे। इसमें आवेदन के पिटारे की समयावधि 60 दिन ही दी गई थी जिसे शिवराज सरकार के आने पर
28 नवम्बर 2020 में बदलाव कर समयसीमा 45 दिन कर दी गई थी। लेकिन दो साल बाद फिर इसमें बदलाव कर समयसीमा फिर से 60 दिन कर दी गई है।