भोपाल। अब पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक रुप से ई-मेल, फोन नंबर पर एसएमएस आदि पर भेजे न्यायालयीन समन एवं वारण्ट विधिमान्य रहेंगे।
इसके लिये बुधवार को राज्य के गृह विभाग ने नये बीएनएस 2023 कानून के तहत मप्र इलेक्ट्रानिक आदेशिका जारी किया जाना, तामीली तथा निष्पादन नियम 2024 जारी कर उन्हें लागू कर दिया है।