अब 25 हजार रुपये सालाना से कम फीस लेने वाले निजी स्कूलों पर लागू नहीं होगा फीस विनियमन एक्ट


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन एक्ट 2017 लागू नहीं होगा..!!

भोपाल: मप्र में अब ऐसे निजी स्कूल पर जिनकी सालाना फीस 25 हजार रुपये या इससे कम है, पर अब मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन एक्ट 2017 लागू नहीं होगा। इसके लिये एक्ट में गत दिसम्बर माह में विधानसभा में संशोधन किया गया और अब स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों में इसका प्रावधान कर यह उपबंध लागू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 34 हजार 652 निजी स्कूल हैं जिनके रजिस्ट्रेशन एवं डाटा प्रबंधन के लिये पोर्टल बना है लेकिन अनेक निजी स्कूलों को इस पोर्टल पर डाटा, वित्तीय खाते और विविध प्रस्ताव अपलोड करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है जबकि ऐसा करना उक्त एक्ट के तहत जरुरी था। इसी कठिनाई को हल करने के लिये अब प्रावधान कर दिया गया है कि 25 हजार रुपये सालाना से कम फीस वाले निजी स्कूलों पर उक्त एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। 

लेकिन इसके लिये ऐसे निजी स्कूलों को एक नोटरीयुक्त शपथ-पत्र उक्त पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि वे 25 हजार रुपये सालाना से कम फीस वाले हैं और इसलिये उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। यदि ऐसा शपथ-पत्र अपलोड नहीं किया गया तो एक्ट के प्रावधान यथावत लागू होंगे। 

इसके अलावा, अब 25 हजार रुपये सालाना से अधिक फीस वाले निजी स्कूल अब मनमाने ढंग से परिवहन फीस तय नहीं कर पायेंगे तथा इसके निर्धारण का अधिकार भी प्रशासन-शासन को होगा। इसी प्रकार, फीस आदि के विनियमन हेतु जिला समिति, विभागीय समिति एवं राज्य समिति होगी। जिला समिति के निर्णयों के विरुध्द विभागीय समिति में तथा विभागीय समिति के निर्णयों के विरुध्द राज्य समिति में अपील हो सकेगी।