भोपाल: राज्य सरकार के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत समग्र आईडी के संबंध में पांच नई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में ला दिया है।
अब आधार सत्यापन द्वारा समग्र सदस्य का पंजीयन, आधार सत्यापन द्वारा समग्र सदस्य पंजीयन, समग्र परिवार विभाजन एवं समग्र परिवार विलय का आवेदन जनपद पंचायत के सीईओ/नगर पालिका एवं नगर परिषद के सीएमओ/जोन प्रभारी को और समग्र आईडी का आधार ई-केवायसी सत्यापन का आवेदन ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड प्रभारी को किया जा सकेगा तथा यह सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 15 कार्य दिवस में देना जरुरी होगा।