भोपाल: मप्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पहले चरण 2014-19 एवं दूसरे चरण 2019-24 में ऐसे अप्रारंभ कार्य जो स्वीकृत नहीं हैं अथवा प्रगतिरत या बंद हैं, उन कार्यों को अब ग्राम विकास योजना से हटाया जायेगा।
राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों के सीईओ से कहा है कि वे उक्त योजना के ऐसे कार्यों की प्रगति, संसाधनों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं आवश्यक्ता के आधार पर कार्यों की समीक्षा करें तथा उसके बाद विधिवत ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव, जनपद पंचायत के माध्यम से प्राप्त कर जिला स्तर से व्यावहारिक कठिनाईयों के विषय पर तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ जिला स्तरीय समिति में रखें व समिति के अनुमोदन के पश्चात ग्राम विकास योजना में शामिल उन कार्यों को हटाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव भेजें।