भोपाल : प्रदेश में अब दुकानों, माल्स एवं शो रुम में भी महिलायें रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी। इसके लिये राज्य के श्रम विभाग ने मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के तहत नया प्रावधान जारी कर लागू कर दिया है।
कामकाजी महिलाओं से रात में काम लेने पर शर्त रहेगी उनका कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ नहीं होगा, उनके आराम, स्वच्छता और स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, रात में महिलाकर्मी दस से कम के बैच में नियोजित नहीं होंगी, उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान होंगे, उनके लिये पृथक केंटीन की व्यवस्था होगी, आने-जाने के लिये सुरक्षित वाहन की व्यवस्था होगी।
दरअसल कारखानों एवं आईटी सेक्टर में पहले से ही महिलाओं को रात में काम करने की छूट मिली हुई है तथा हाल ही में उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं में भी महिलाओं को रात में काम करने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता है। इसीलिये राज्य सरकार ने यह नया प्रावधान जारी किया है।