भोपाल: प्रदेश में अब 1800 वर्गफुट का मकान नगरीय निकाय को सिर्फ सूचना देकर बनाया जा सकेगा। पहले एक हजार वर्गफुट के लिये यह प्रावधान था। इस नये प्रावधान राज्य सरकार ने भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव कर लाया है तथा यह नया प्रावधान आगामी 29 मार्च के बाद प्रभावशील किया जायेगा।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, पहले 105 वर्गमीटर यानी एक हजार वर्गफुट का प्रावधान था जिसे बदल कर 186 वर्गमीटर यानी 1800 वर्गफुट किया गया है। इसके लिये नगरीय निकाय को नक्शे के साथ शपथ पत्र में सिर्फ लिखकर देना होगा कि यह नियमों के अनुसार 1800 वर्गफुट में अपना मकान बनायेगा तथा यही उसकी अनुमति मानी जायेगी। उसे अलग से बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी होगी।