वानिकी कार्य टेण्डर से कराने के नये आदेश का फिर विरोध


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

आदेश  में कहा गया है कि निविदा के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों एवं विभागीय स्तर पर बिना टेण्डर के कार्य कराये जाने वाले कार्यों की सूची अलग-अलग होगी..!!

भोपाल: राज्य के फारेस्ट अफसरों ने वानिकी कार्य टेण्डर के जरिये कराने के नये आदेश का फिर विरोध किया है। उन्होंने इस नये आदेश को चार माह तक स्थगित कराने के प्रयास प्रारंभ कर दिये हैं क्योंकि लोकसभा आम चुनाव की आचार संहिता 4 जून तक रहेगी तथा इसके बाद ही टेण्डर जारी हो सकेंगे जबकि लेखानुदान का चार माही बजट जुलाई अंत तक ही उपयोग किया जाना है जिसके लिये पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

दरअसल राज्य शासन ने लम्बी जद्दोजहद के बाद एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निविदा के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों एवं विभागीय स्तर पर बिना टेण्डर के कार्य कराये जाने वाले कार्यों की सूची अलग-अलग होगी। 

पहली सूची: सिर्फ टेण्डर के जरिये कराये जाने वाले कार्यों की है जिनमें शामिल हैं : एक, समस्त वनमंडलों एवं वन्यप्राणी क्षेत्रों में (कोर क्षेत्र छोडक़र) फेंसिंग कार्य, वारवेडवायर फेंसिंग, चेनलिंक फेंसिंग, पशु अवरोधक खंती एवं पशु अवरोधक दीवार का निर्माण कार्य।

दूसरी सूची: 2 लाख रुपये से अधिक लागत के समस्त भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य। 

तीसरी सूची: नर्सरी में अधोसंरचना विकास अंतर्गत पॉलीहाउस / मिस्ट चैम्बर का निर्माण। 

चौथी सूची: बोरबेल्स निर्माण। 

पांचवी सूची: क्षेत्र तैयारी / गड्ढा खुदाई कार्य /पौधा रोपण लगवाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य। 

छठी सूची: 2 लाख रुपये से अधिक लागत के भू-जल संरक्षण के कार्य।

इसी प्रकार, बिना टेण्डर के कराये जाने वाले कार्यों में शामिल किया गया है : 

एक- रोपणियों में पौधा तैयारी एवं रख-रखाव कार्य। 

दो- वन्यप्राणी क्षेत्रों में कोर एरिया के समस्त कार्य। 

तीन- मुनारा, फायर लाईन कटाई / रख-रखाव कार्य। 

चार- वनमार्ग उन्नयन / सुदृढ़ीकरण कार्य। 

पांच- अन्य प्रतिदिन के कार्य जैसे प्रशिक्षण, कार्यशाला, अनुभूति जो वित्तीय अधिकार पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न होंगे। 

लेकिन बिना टेण्डर के कार्यों में सामग्री क्रय की जाती है तो इसके लिये भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियमों का पूर्णत: पालन करना अनिवार्य कर दिया गया और स्पष्ट किया गया है कि सामग्री क्रय की वार्षिक आवश्यकता का पूर्व आंकलन किया जावेगा तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृतियों से बचने के लिए किसी एक सामग्री के क्रय आदेश को विभक्त नहीं किया जावेगा।