भोपाल: राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश में गेंहू के अधिकतम स्टाक की सीमा का आदेश जारी कर दिया है। इसे मप्र गेंहू अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 नाम दिया गया है। यह जमाखोरी आर बेईमानी से सट्टेबाजी को रोकने और खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिये लागू किया गया है। केंद्र सरकार भी यह आदेश जारी कर चुकी है।
जारी आदेश के अनुसार, स्टॉक लिमिट प्रत्येक इकाई पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी जैसे व्यापारी/थोक व्यापारी-3000 मीट्रिक टन तक का स्टाक तथा खुदरा विक्रेता 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रख सकेगा।
यह आदेश 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा। निर्धारित स्टॉक से अधिक गेंहू रखने पर उसे तलाशी के जरिये जब्त किया जा सकेगा और जमाखोरी करने वाले व्यापारी पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।