भोपाल: राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर पचमढ़ी सिटी हिल स्टेशन की 395.939 हैक्टेयर भूमि को सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत 1 जून 1977 को घोषित 65 हजार 449 हैक्टेयर में घोषित पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर कर दिया है। अब इस हिल स्टेशन की भूमि एवं भवन की खरीद-फरोख्त हो सकेगी। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत की गई है।
दिलचस्प बात यह है कि पचमढ़ी सिटी हिल स्टेशन के 36 ब्लाकों को अभयारण्य से बाहर करने के लिये पहले 6 मई 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया लेकिन जब पता चला कि इस निर्णय में कलेक्टर नर्मदापुरम द्वारा दिये खसरे आदि की जानकारी त्रुटिपूर्ण है तब इसका नोटिफिकेशन रोक दिया गया तथा इसके बाद त्रुटि सुधार के बाद इसे 27 जनवरी 2026 को पुन: राज्य मंत्रिपरिषद में रखकर स्वीकृति दी गई।
गुरुवार को जारी अधिसूचना में जबलपुर के गोल बाजार निवासी श्रवण कुमार परमानंद पटेल की सिटी हिल स्टेशन बलाक नंबर एक, शीट क्रमांक 1 में स्थित प्लाट क्रमांक 12/2 में स्थित 1 लाख 65 हजार वर्गफीट यानि 1.533 हैक्टेयर खुला क्षेत्र भी अब अभयारण से मुक्त हो गई है। इसी प्रकार, पचमढ़ी में स्थित हवाई पट्टी भी अभयारण्य से मुक्त कर दी गई है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी