लोक सेवा गारंटी: उच्चदाब का स्थाई नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र अब 7 दिन में मिलेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

अब उच्च दाब के स्थाई नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र 33 केवी तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री सात दिन के अंदर देंगे..!!

भोपाल: राज्य के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने ऊर्जा विभाग की कतिपय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अब उच्च दाब के स्थाई नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र 33 केवी तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री सात दिन के अंदर देंगे जबकि सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र निम्र दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/एसई वितरण कंपनी 15 दिन में देंगे। 

इसी प्रकार, अब 33 केवी से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति मुख्य विद्युत निरीक्षक 7 दिन में देंगे। 100 केवीए से अधिक एवं 500 केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन एवं इनके विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक 7 दिन में देंगे। 

500 केवीए से अधिक एवं 5000 केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन एवं इनके विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक 7 दिन में देंगे। 

5000 केवीए से अधिक क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन एवं इनके विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक 7 दिन में देंगे।

घरेलू हिंसा में सहायता योजना:

घरेलू हिंसा की पीडि़ता के लिये सहायता महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी 60 दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्रदान करेंगे। इसी प्रकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत तत्काल पंजीयन का नवीनीकरण रजिस्ट्रार एमपी पैरामेडिकल कौंसिल 3 दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत करेंगे। 

जबकि इसी विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीयन भी रजिस्ट्रार एमपी पैरामेडिकल कौंसिल 30 दिन में करेंगे। एमपी पैरामेडिकल कौंसिल में तत्काल पंजीयन रजिस्ट्रार एमपी पैरामेडिकल कौंसिल 3 दिन में करेंगे जबकि पंजीयन का नवीनीकरण रजिस्ट्रार एमपी पैरामेडिकल कौंसिल 30 दिन में करेंगे। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत प्राकृतिक/शासकीय स्रोत से औद्योगिक इकाइयों हेतु जल का आवंटन मुख्य अभियंता बोधी जल संसाधन 15 दिन में करेंगे।