भोपाल: राज्य सरकार के भण्डार क्रय नियमों में प्रावधान है कि बिना निविदा बुलाये सीधे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी वस्त्रों, ग्रामोद्योग की सामग्री एवं चर्म सामग्री खरीदी जा सकती है लेकिन इसके बावजूद शासकीय विभाग एवं कार्यालय अन्य संस्थानों को क्रय आदेश दे रहे हैं।
यह आपत्ति राज्य सरकार के उपक्रम खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ने सभी विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को भेजे एक पत्र में की है। पत्र में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा अपने विभागीय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के कत्तिन, बुनकरों, कुटीर एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के अन्य कारीगरों को सतत रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, साड़ी, चादर, दरी, पर्दे, पिलो कव्हर, ऊनी कंबल, कंबल कव्हर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा चालकों के लिये वर्दी का कपड़ा इत्यादि एवं चर्म सामग्री जैसे जूते, चप्पल, बेल्ट, आदि का उत्पादन कराया जाकर विभिन्न शासकीय विभागों को उपलब्ध कराया जाता है।
इसके लिये एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है जिसके माध्यम से क्रय आदेश सीधे दिये जा सकते हैं। परंतु इसके बावजूद अनधिकृत इकाइयों को क्रय आदेश देकर खरीदी की जा रही है। इसलिये उक्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही खरीदी कर कारीगरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराया जाये।