भोपाल: राज्य के जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत ढाना वियर प्रोजेक्ट के निर्माण में आर्थिक अनियमितता करने वाले दो इंजीनियरों यथा संलग्र अधिकारी व्हीएस ठाकुर एवं उपयंत्री डीपी नकीब से 3 लाख 17 हजार 500 रुपये (प्रत्येक से) वसूली होगी। इस दण्ड का आदेश प्रमुख अभियंता शिरीष मिश्रा ने जारी किया है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के निर्माण में शासन को कुल 12 लाख 70 हजार रुपयों की हानि हुई थी जिसमें से आधी उक्त दोनों इंजीनियरों से वसूली जायेगी तथा शेष राशि ठेकेदार से वसूली जायेगी।
दोनों इंजीनियरों पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट के निर्माण की नींव में कंक्रीट कार्य 3 मीटर दर्शाकर माप पुस्तिका में दर्ज किया परन्तु वास्तविक रूप से स्थल पर कंक्रीट की मोटाई 1.82 मीटर निकली। दोनों के खिलाफ 29 अगस्त 2023 को विभागीय जांच संस्थित की गई थी जिसकी रिपोर्ट 17 मई 2024 को प्राप्त हुई थी जिसमें दोनों इंजीनियर दोषी पाये गये थे। दोनों से नुकसान की राशि की वसूली का तो दण्डादेश दिया ही गया है, साथ ही ठाकुर की एक एवं नकीब की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड भी दिया गया है। ठेकेदार से वसूली का आदेश से जारी किया जायेगा।