भोपाल: राज्य के आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित एमपी होम्योपैथी कौंसिल की चार सेवायें अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिल सकेंगी। इसके लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने इन चार सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, अब कौंसिल के रजिस्ट्रार होम्योपैथी डाक्टर के रुप में व्यवसाय करने का अस्थाई पंजीयन, स्थाई पंजीयन तथा पंजीयन के पुनरीक्षण की सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर प्रदान करेंगे। इसी प्रकार, रजिस्ट्रार अन्य प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सक के रुप में कार्य करने की एनओसी 45 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे।