संबल योजना में राहत: आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त


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स्टोरी हाइलाइट्स

पंजीकृत श्रमिक अपनी आयु के प्रमाण के लिए शैक्षणिक बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र या संस्था छोड़ने का प्रमाण, जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं..!!

भोपाल:राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल-2) योजना के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

अब पंजीकृत श्रमिक अपनी आयु के प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं —

  • शैक्षणिक बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र या संस्था छोड़ने का प्रमाण।
     
  • जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र।
     
  • ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण।
     
  • शासकीय सेवा के असिस्टेंट सर्जन का प्रमाण।
     
  • संबल योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता ₹5,000, सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख, आंशिक दिव्यांगता पर ₹1 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर ₹2 लाख की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा दी जाती है।