सैलाना अभयारण्य के पुनर्गठन को मिली मंजूरी, किसान जमीनों का कर सकेंगे क्रय-विक्रय


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स्टोरी हाइलाइट्स

अभयारण्य का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1983 में किया गया था..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने खरमोर पक्षी अभयारण्य सैलाना जिला रतलाम के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अभयारण्य का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1983 में किया गया था। अभयारण्य ग्राम सैलाना (शिकारबाड़ी) के किसानों की भूमि शामिल होने के कारण भूमि के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध था। 

राज्य शासन ने किसानों की उक्त समस्या को हल करने के लिए निजी खातेदार की 304.350 हेक्टेयर भूमि को अभयारण्य से पृथक करने की सक्षम अनुमतियां प्राप्त कर अभयारण्य के पुनर्गठन करने का प्रशासकीय निर्णय लिया है। 

पूर्व में अभयारण्य का कुल रकबा 1296.541 हेक्टेयर था जिसमें से निजी खातेदारों की भूमि रकबा 304.350 हेक्टेयर पृथक करने के उपरांत तथा अन्य वन एवं शासकीय भूमि जोडक़र अब अभयारण्य का कुल रकबा 1394.161 हेक्टेयर रखा गया है जो पहले से भी अधिक है। अभयारण्य के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की जायेगी जिससे स्थानीय निजी खातेदारों की भूमि पर उन्हें क्रय-विक्रय की छूट मिल जाएगी।