दिल्ली CM केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा नया समन, 16 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश


स्टोरी हाइलाइट्स

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी इससे पहले आठ समन भेज चुकी है. केजरीवाल इन समन को गैरकानूनी बताते रहे हैं. हालांकि, उन्होंने कहा था कि वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं.

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार यानि 07 मार्च को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ये समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर भेजा गया है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से 16 मार्च तक पेश होने का निर्देश दिया है.

दरअसल, कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी ने कोर्ट में दूसरी शिकायत की थी. जिस पर अदालत ने एक्शन लिया है. इससे पहले ईडी अरविंद केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. अरविंद केजरीवाल ने इन सभी समनों को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि ईडी के समन गैरकानूनी है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं.  

बता दें कि अरविंद केजरीवाल की शिकायत ईडी पहले भी कोर्ट में कर चुकी है. पांचवें समन के बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट मांगी थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नयी शिकायत दर्ज कराई थी. निदेशालय ने बताया कि नयी शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी की ओर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या चार से आठ का पालन नहीं करने से संबंधित है.

ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.