भोपाल: राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अन्य प्रदेशों की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मप्र की राज्य प्रशासनिक सेवा में संविलियन के सामान्य प्रशासन विभाग नियम बनायेगा। यह आदेश झारखण्ड से आई महिला अधिकारी श्रीमती संजू कुमारी के मामले में जारी किया गया है।
दरअसल, संजू कुमारी को तीन साल पहले 15 मार्च 2021 को झारखण्ड से मप्र की राप्रसे में संविलियन किया गया था। उनकी वेतनवृध्दि की शर्त रखी गई थी कि वे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेंगी। उन्होंने यह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 14 मार्च 2016 से उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया गया।
ऐसे संविलियन एवं वरिष्ठता निर्धारण की अब शासन द्वारा पुष्टि की गई है तथा इसे विशेष प्रकरण मानते हुये भविष्य के लिये अन्य प्रकरणों में उदाहरण नहीं मानने जाने का आदेश दिया गया है तथा यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पृथक से नियम बनाये जायें।