भोपाल: प्रदेश के गृह विभाग द्वारा राज्य पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मिल रहा है उन्हें छह वर्ष की सेवा के बाद अधिसमय वेतनमान दिया जायेगा। 

ये छह वर्ष उस वर्ष की 1 जनवरी को पूरे होने चाहिये। इसके लिये मप्र पुलिस कार्यपालिक राजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 में संशोधन किया गया है।