भोपाल: राज्य के खाद्य विभाग ने प्रदेश के लोगों को दालों का उचित मूल्य मिले, इसके लिये दलहन अधिकतम स्टाक सीमा एवं स्टाक की घोषणा आदेश जारी किया है। यह आदेश सिर्फ तुअर एवं चना दाल के लिये जारी हुआ है।
इस आदेश के तहत अब थोक विक्रेता 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेता 5 मीट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता डिपो पर 200 मीट्रिक टन, मिल मालिक उत्पादन के अंतिम 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत (जो भी ज़्यादा हो) तथा आयातक शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों से ज़्यादा समय तक आयातित स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे।
स्टॉक सीमा की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर घोषित करना होगी। स्टाक की जानकारी के लिये राज्य सरकार को तलाशी एवं सीमा से अधिक स्टाक की जब्ती का अधिकार होगा।