भोपाल: राज्य शासन ने जल संसाधन विभाग के एक उपयंत्री की अपील खारिज कर दी है तथा अब उससे 54 लाख 32 हजार 843 रुपयों की वसूली के लिये उसकी ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट, जीपीएफ, बीमा योजना एवं जीआईएस की राशि जोकि 19 लाख 7 हजार 571 रुपये होती है, रुकी रहेगी।
उक्त उपयंत्री सतीश राणे ने बड़वानी जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत पदस्थापना के दौरान निर्माण कार्यों में अनियमितता की थी और उसे 54 लाख 32 हजार 843 रुपयों की वसूली एवं निम्रतर वेतनमान में अवनत करने का दण्ड दिया गया था।
हाईकोर्ट जबलपुर के स्थगन के आदेश के कारण उक्त राशि की वसूली की कार्यवाही लंबित हो गई है। सेवानिवृत्त होने पर इस उपयंत्री को अंतरित पेंशन स्वीकृत की गई।
गेच्युटी आदि स्वत्वों के भुगतान के लिये राणे ने विभाग में अपील की और अपील का निराकरण न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें हाईकोर्ट ने विभाग को स्पीकिंग आर्डर जारी करने के लिये कहा। विभाग ने अब स्पीकिंग आर्डर जारी कर राणे की अपील निरस्त कर दी है तथा उसके स्वत्वों पर हाईकोर्ट के निर्णय तक भुगतान पर रोक लगा दी है।