10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले निर्माण कार्यों पर सुपरविजन चार्ज अब शून्य होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

अगर निर्माण एजेंसी राज्य सरकार है तो 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले निर्माण कार्यों पर तकनीकी स्वीकृति की राशि पर सुपरविजन चार्ज शून्य रहेगा..!!

भोपाल: राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों पर सुपरविजन चार्ज के संबंध में नया प्रावधान जारी किया है जोकि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगा। अगर निर्माण एजेंसी राज्य सरकार है तो 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले निर्माण कार्यों पर तकनीकी स्वीकृति की राशि पर सुपरविजन चार्ज शून्य रहेगा जबकि निर्माण एजेंसी राज्य शासन की कोई संस्था है तो सुपरविजन चार्ज एक प्रतिशत रहेगा। 

इसी प्रकार, यदि निर्माण लागत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो और निर्माण एजेंसी राज्य शासन है तो सुपरविजन चार्ज तकनीकी स्वीकृति की राशि पर 3 प्रतिशत होगा और यदि निर्माण एजेंसी राज्य शासन की कोई संस्था है तो सुपरविजन चार्ज तकनीकी स्वीकृति की राशि पर 6 प्रतिशत रहेगा। सुपरविजन चार्ज में डीपीआर के निर्माण पर होने वाले व्यय, संस्थाओं के स्थापना व्यय, वास्तुकार व्यय, गुणवत्ता सलाहकार पर व्यय आदि शामिल रहेगा। किसी भी निर्माण कार्य की कुल प्रशासकीय स्वीकृति उक्त सुपरविजन चार्ज की सीमा तक परिवर्तित मानी जायेगी।