सहायक भू-जल विद् की पेंशन से कटेगी दस प्रतिशत राशि


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स्टोरी हाइलाइट्स

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि शौरी ने सौंपे गये कार्यों में रुचि नहीं ली गई..!!

भोपाल: राज्य शासन ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त भू-जल विद् मुरैना डी.के. शौरी की पेंशन से दस प्रतिशत राशि काटने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि शौरी ने सौंपे गये कार्यों में रुचि नहीं ली गई एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की, जिस पर विभागीय जांच संस्थित की गई एवं उन्हें दोषी पाते हुए 4 अक्टूबर 2021 को उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर राशि वसूलने का दण्ड दिया गया। 

इस पर शौरी ने अपील की जिस पर उनसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर राशि वसूलने से दण्डित किया परन्तु इसी बीच 30 अप्रैल 2022 को शौरी सेवानिवृत्त हो गये। इसलिये अब उनकी पेंशन से दस प्रतिशत राशि एक साल तक काटने का दण्ड दिया गया है।