भोपाल: स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा 10 जुलाई 2025 से 16 जुलाई 2025 तक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित हुई थीं तथा लोक व्यवस्था के संचालन में भी बाधा उत्पन्न हुई थी।
स्वास्थ्य संचालनालय ने 20 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर इस हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया था और हड़ताल अवधि को अवैतनिक माना था। किन्तु तीन माह बाद विभाग ने इस प्रकरण का निराकरण करते हुए नया आदेश जारी किया है। नवीन आदेश में कहा गया है कि हड़ताल अवधि को नर्सिंग स्टाफ के अर्जित अवकाश में समायोजित कर उन्हें उस अवधि का वेतन आहरण करने की अनुमति दी जाती है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी