भोपाल:राज्य के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने अपने सभी मैदानी मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वे रोड नेटवर्क मास्टर प्लान की चयनित सडक़ों के डीपीआर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनायें अन्यथा प्रस्तावों की गुणवत्ता, समयबध्द प्रेषण तथा तकनीकी सटीकता हेतु संबंधित मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।
त्रुटिपूर्ण, तथ्यहीन अथवा मानकों के विपरीत तैयार डीपीआर अथवा विलम्ब से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित कर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। निर्देश में कहा गया है कि डीपीआर तैयार करते समय केंद्र के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा ग्राम का एकरेखण यानि अलायमेंट का पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर परीक्षण करें। इसके अलावा, यातायात सर्वेक्षण, ट्रैफिक प्रोजेक्शन एवं डिजायन लाइफ का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करें और रोड सेफ्टी, साइनेज, मार्किंग एवं सभी सुरक्षा मानकों का प्रावधान भी करें। साथ ही निर्माण की लागत का भी परीक्षण करें।
डॉ. नवीन आनंद जोशी