गर्भ समापन एवं सरोगेसी केंद्रों के पंजीयन की सुविधा अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्रदान की जायेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

गर्भ का चिकित्सकीय समापन करने वाले केंद्र के पंजीयन हेतु संबंधित जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करना होगा तथा इस आवेदन का निराकरण 30 दिनों में करना अनिवार्य होगा..!!

भोपाल: मप्र सरकार के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पांच सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान करने का नया प्रावधान जारी किया है। अब गर्भ का चिकित्सकीय समापन करने वाले केंद्र के पंजीयन हेतु संबंधित जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करना होगा तथा इस आवेदन का निराकरण 30 दिनों में करना अनिवार्य होगा। यदि 30 दिन में पंजीयन नहीं होता है तो आवेदक जिला कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील कर सकेंगे जिसका निराकरण 15 दिन में करना जरुरी होगा।

इसी प्रकार, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन एक्ट के तहत शुक्राणु आदि सुरक्षित रुप से रखने वाले केंद्रों का पंजीयन कराने हेतु जिला कलेक्टर को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करना होगा जो 45 दिन में यह सेवा प्रदान करेंगे तथा ऐसे पंजीयन के नवीनीकरण की सेवा 30 दिन के अंदर मिलेगी। 

इसके अलावा, सरोगेसी विनियमन एक्ट के तहत बनने वाले केंद्र का पंजीयन भी जिला कलेक्टर 45 दिन के अंदर करेंगे तथा ऐसे केंद्रों का नवीनीकरण भी 30 दिनों के अंदर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला (सरोगेट मदर) किसी और के लिए बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे के कानूनी माता-पिता बनते हैं। यह तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति या जोड़ा खुद बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होता है।