मध्य प्रदेश वन विभाग में कार्यरत स्थायी श्रमिकों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु पर ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम 10 लाख रूपये दिये जायेंगे। वन मुख्यालय की ओर से गुरुवार को नए ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच लंबे समय से नए ग्रेच्युटी भुगतान आदेश की मांग कर रहा था।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि अभी तक ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत वन विभाग में स्थाई कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर 3.5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाती थी।
केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 को नए ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 से प्रतिस्थापित कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को 3.5 लाख रुपये के स्थान पर अधिकतम 10 लाख रुपये ग्रेच्युटी के रूप में देने का निर्देश है, लेकिन 14 साल बाद भी मध्य प्रदेश में नया ग्रेच्युटी कानून लागू नहीं हो पाया है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग के बाद वन विभाग में पहली बार नया ग्रेच्युटी एक्ट लागू कर दिया गया है। वन विभाग के आदेश के बाद अन्य विभागों में भी नया ग्रेच्युटी एक्ट लागू किया जाएगा।
मध्यप्रदेश वन विभाग में स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर अधिकतम 10 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिलेगी। नए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो 2010 के अधिनियम के तहत लागू किए गए। यह अन्य विभागों में भी लागू हो सकता है।