भोपाल। राज्य के आबकरी विभाग ने विदेशी शराब के गोदाम के लायसेंस भी ऑनलाईन कर दिये हैं। जो विदेशी शराब मप्र से बाहर देश के अन्य राज्यों में बनती है, उसे मप्र में लाकर गोदाम में रखने के लायसेंस एफएल 10 ए कहा जाता है जबकि भारत से बाहर अन्य देशों में बनने वाली शराब मप्र लाकर गोदाम में रखने के लायसेंस एफएल 10बी कहा जाता है। इन गोदामों से ही प्रदेश के अंदर लायसेंसी दुकानों एवं होटलों में इनकी सप्लाय होती है। 

अब उक्त गोदामों के लायसेंस ई-आबकारी पोर्टल से मिल जायेंगे तथा इन गोदामों से वाहनों के जरिये सप्लाय की जाने पर परमिट भी क्यूआर कोड सहित दिया जायेगा जिसे वाहन के बाहर उसकी विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। 

पहले इन गोदामों के लायसेंसियों को बाहर से विदेशी शराब मंगाने के लिये सहायक आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी आयुक्त से एनओसी लेना होती थी परन्तु ऑनलाईन व्यवस्ािा होने से यह एनओसी अब पोर्टल का प्रभारी अधिकारी देगा। 

लायसेंस फीस आदि भी ई-आबकारी पोर्टल के जरिये ही जमा होगी। वर्तमान में प्रदेश में एफएल 10ए के अंतर्गत 12 तथा एफएल 10बी के अंतर्गत सात लायसेंस स्वीकृत हैं। अब हर साल इनका नवीनीकरण ई-आबकारी पोर्टल के जरिये ही होगा।