भोपाल: प्रदेश के राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्रामों नाईहेडा एवं कलालपुरा के मकानों का सर्वे कार्य मनमर्जी से कर त्रुटिपूर्ण मुआवजा प्रकरण तैयार करने वाले जल संसाधन विभाग के एसडीओ संजय श्रीवास्तव को प्रमुख अभियंता ने 23 मार्च 2019 को एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति से दण्डित किया था।
इस दण्डादेश के खिलाफ उक्त एसडीओ ने जल संसाधन विभाग में अपील प्रस्तुत की जिस पर अब निर्णय लिया गया है कि राजगढ़ कलेक्टर यदि मुआवजा भुगतान के पूर्व जांच नहीं करते तो फर्जी राशि का भुगतान हो जाता, इसलिए अपील को अमान्य कर इस दण्डादेश को बरकरार रखा गया है।