भोपाल : राज्य सरकार ने नवगठित चार नगर परिषदों में मानदेय वाले कर्मचारियों का संविलियन करने की कार्यवाही निरस्त कर दी है तथा इसे मप्र नगर पालिका सेवा वेतनमान एवं भत्ता नियम 1967 के विपरीत माना है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत डूमरकछार के मानदेय कर्मचारियों को नवगठित नगर परिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर, ग्राम पंचायत बकहो के मानदेय कर्मचारियों को नवगठित नगर परिषद बकहो जिला शहडोल, ग्राम पंचायत बनगवां के मानदेय कर्मचारियों को नवगठित नगर परिषद बनगवां जिला अनूपपुर तथा ग्राम पंचायत डोला के मानदेय कर्मचारियों को नवगठित नगर परिषद डोला जिला अनूपपुर में संविलियन किये जाने के संबंध में जिला चयन समिति की कार्यवाही को निरस्त किया गया है।
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चार नगर परिषदों में मानदेय वाले कर्मियों का संविलियन राज्य सरकार ने निरस्त किया
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत डूमरकछार के मानदेय कर्मचारियों को नवगठित नगर परिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर..!