भोपाल: राज्य के खनिज विभाग ने खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु समाधान योजना की अवधि तीन माह और बढ़ा दी है। अब यह योजना 30 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगी। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक थी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत दिनांक 31 मार्च, 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्णत: छूट दी गई है। जबकि दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि रूपये 5 लाख से कम है, उन पर ब्याज पूर्णत: माफ किया गया है।
दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि रूपये 5 लाख से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल करने का प्रावधान रखा गया है। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा।