पानी के लिये प्रदर्शन कर रहे किसान को कार की डिक्की में डालने का प्रयास करने वाले सब इंजीनियर को दिया परिनिन्दा का दण्ड


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

उल्लेखनीय है कि जिस शासकीय सेवक को परिनिन्दा का दण्ड मिलता है वह एक वर्ष बाद स्वमेव समाप्त हो जाता है..!!

भोपाल: मप्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने खेती के लिये पानी की मांग कर रहे एक किसान को कार की डिक्की में बंद करने का प्रयास करने वाले एक सब इंजीनियर को परिनिन्दा का दण्ड दिया है। उल्लेखनीय है कि जिस शासकीय सेवक को परिनिन्दा का दण्ड मिलता है वह एक वर्ष बाद स्वमेव समाप्त हो जाता है।

यह सब इंजीनियर श्रीराम बघेल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी के रुप में जिला सिवनी के भीमगढ़ दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-3 कान्हीवाड़ा में पदस्थ था। इसे 25 फरवरी 2025 को निलम्बित कर आरोप-पत्र जारी किये गये थे। उस पर आरोप था कि उसने 14 फरवरी 2025 को केवलारी क्षेत्रान्तर्गत रबी सिंचाई के दौरान क्षेत्रीय कृषकों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हुये एक कृषक को कार की डिक्की में बलपूर्वक डलने का अमानवीय प्रयास किया। 

जवाब में सब इंजीनियर ने अशोभनीय व्यवहार करना स्वीकार किया परन्तु इसका कारण बताया कि शासन-प्रशासन की छबि धूमिल होने से बचाने, धरना-प्रदर्शन न हो, के दृष्टिगत नहर के अंतिम छोर में उसने इमानदारी से कार्य किया तथा इस दौरान किसी ने अफवाह फैलाई कि नहर 3 तीन में बंद हो जायेगी, जिससे उक्त कृषक में असंतोष व्याप्त हो गया। 

बाद में सब इंजीनियर और ग्राम के गणमान्य किसानों की समझाईश पर उक्त अंसुष्ट कृषक को समाधान हो गया कि नहर बंद नहीं होगी और उसने शिकायत वापस ले ली। चूंकि इस मामले में सब इंजीनियर ने कानूनी कार्यवाही नहीं कर अशोभनीय व्यवहार किया गया, इसलिये उसे अब परिनिन्दा से दण्डित किया गया है और उसका निलम्बन खत्म कर उसे नर्मदापुरम के कार्यालय मुख्य अभियंता में संलग्र कर उसका यह अनुशासनिक प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।