भोपाल: दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रदेश भर में लगाये जा रहे मोबाईल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। हालांकि इस पर उत्सर्जन मानक स्तर का ही है। जिला कलेक्टर टावर लगाने की अनुमति तो दे देते हैं, परन्तु उनके नीचे के अधिकारी स्थगन आदेश जारी कर देते हैं।
यह तथ्य राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक में आया है। कमेटी ने निर्देश दिये हैं कि राज्य में दूरसंचार विभाग द्वारा नियमित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये वर्कशॉप आयोजित की जाए।
नहीं लगेगा सम्पत्ति कर:
स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक में बताया गया है कि दूरसंचार संरचनाओं की सरकारी एवं निजी भूमियों/भवनों पर स्थापना पर स्थानीय निकाय द्वारा सम्पत्ति कर नहीं वसूला जा सकेगा तथा इसका प्रावधान टेलीकॉम पॉलिसी में केंद्र सरकार ने कर दिया है।