भोपाल: राज्य के वन विभाग में वानिकी कार्य टेंडर से करने के शासन आदेश का अब विरोध नहीं होगा। यह निर्णय वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
दरअसल शासन के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि जो वानिकी कार्य 1 जनवरी 2024 से पहले प्रारंभ हो गये हैं, उन पर यह टेण्डर करने संबंधी आदेश प्रभावशील नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्त वर्ष में जुलाई तक वृक्षारोपण करने के कार्यों की शुरुआत 1 जनवरी के पूर्व से ही हो गई थी क्योंकि वृक्षारोपण के लिये पहले सीमाकंन होता है, फिर गड्ढे खोदे जाते हैं, इसके बाद फेंसिंग कार्य होता है और उसके बाद जून-जुलाई में वृक्षारोपण होता है। इसकी प्रक्रिया 1 जनवरी के पहले ही प्रारंभ हो गई थी, इसलिये उक्त शासन आदेश से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगले साल के वृक्षारोपण हेतु टेण्डर के जरिये ही कार्य करने होंगे।