भोपाल। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यपारियों द्वारा कृषकों को किये जाने वाले नकद भुगतान में कोई कटौति नहीं की जा सकेगी।
ये निर्देश राज्य मंडी बोर्ड के एमडी एम सेल्वेन्द्रन सभी मंडी सचिवों को जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रय हेतु खुली नीलामी पध्दति अपनाई जाती है तथा व्यापारी किसानों से उनकी उपज खरीदते वक्त जो नीलामी मूल्य का नकद भुगतान करते हैं, वह बिना किसी कटौति के किया जाये।
इसका प्रावधान मंडी अधिनियम में भी है।