भोपाल:केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में तीन नये नियोजन जोड़े जायेंगे तथा इन नियोजनों के श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी का संदाय करना अनिवार्य होगा।
ये तीन नये नियोजन हैं: किसी टेक्सटाईल एवं मेड अप्स उद्योग में नियोजन, किसी वुवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुये अपेरल निर्माण में नियोजन तथा फुट वियर निर्माण में नियोजन। आगामी 28 नवम्बर के बाद इन तीनों नये नियोजनों के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का लाभ मिलने लगेगा।