भोपाल: राजधानी में स्थित नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय (टीएनसीपी) ने एक बिल्डर के पक्ष में फैसला दिया है। दरअसल टीएनसीपी के इंदौर कार्यालय के पास एसडीओ राजस्व जिला धार ने ग्राम गाजीपुर जिला धार के खसरा क्रमांक-14/1/2 कुल रकबा 0.827 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन से संबंधित शिवाय रेसीडेंसी के मानचित्र को अनुमोदित किये जाने के संबंध में अभिमत चाहा था जिसे 6 मई 2022 को भेजा गया।
इस अभिमत में आवेदित स्थल को टीएनसीपी एक्ट 1973 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र के भीतर बताया गया जबकि यह भूमि किसी गठित निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं थी। इससे मोक्ष डेवलपर्स धार को एमपी रेरा भोपाल में अपने परियोजना के पंजीयन कराने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
दिये कार्यवाही के निर्देश :
टीएनसीपी आयुक्त ने उक्त त्रुटि पर ज्वाइंट डायरेक्टर टीएनसीपी इंदौर कार्यालय को निर्देश दिये हैं कि संबंधितगण से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनकी जिम्मेदारी तय की जाये तथा भविष्य में टीएनसीपी कार्यालय में प्रस्तुत ले आउट में लाल स्याही से कोई परिवर्तन नहीं किया जाये बल्कि आवेदक से ले आउट में परिवर्तन कराये जाने की अपेक्षा की जाये।
यदि परिवर्तन नहीं है तो संबंधित क्षेत्र के चार्ट से मिलान कर कोई संशोधन न होने का प्रमाण पत्र दिया जाये। उल्लेखनीय है कि इंदौर के विष्णु अग्रवाल ने राज्य शासन के समक्ष अपील कर अनुरोध किया था टीएनसीपी कार्यालयों को उनके समक्ष प्रस्तुत ले आउट में परिवर्तन किये जाने पर उसे प्रमाणित किये जाने के निर्देश जारी किये जायें। इसी अपील पर अब यह कार्यवाही की गई है।