भोपाल: राज्य में ऐसे वृक्ष जिन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया जाये, उन्हें अब काटे जाने, गिराये जाने, घेरे जाने या अन्यथा क्षति पहुंचाये जाने की कोई अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ये ऐसे वृक्ष होंगे जो दुर्लभ या संकटापन्ना हैं, उन्हें अधिसूचित किया जायेगा।
इनमें खुरासनी इमली वृक्ष भी शामिल है। इसके लिये राजस्व विभाग ने अपने भू-राजस्व संहिता विविध नियम 2020 में नया प्रावधान कर दिया है। यह नया प्रावधान 31 मार्च के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जायेगा।