भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनकी पेंशन से एक साल तक दस प्रतिशत राशि काटने से दण्डित किया है। इनमें शामिल हैं : तत्कालीन कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर व्हीएस मरावी एवं तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव टोला शीर्ष कार्य उप संभाग जबलपुर आरएस वर्मा।
तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव टोला शीर्ष कार्य उप संभाग जबलपुर एसके जैन भी दोषी पाये गये थे परन्तु उनकी सेवानिवृत्ति के बाद चार साल गुजर गये थे, इसलिए उनका आरोप-पत्र निरस्त कर दिया गया है।
इन तीनों अधिकारियों पर आरोप थे कि उन्होंने सरौली जलाशय योजना में निर्माणाधीन नहर में स्ट्रक्चर्स की गुणवत्ता एवं मापदंड विहीन कार्य संपादित होने के पश्चात रोकी गई राशि का ठेकेदार को भुगतान कर अनियमितता की थी।