भोपाल: राज्य सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्टेट मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी 269 कृषि उपज मंडी समितियों के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी साधारण या विशेष बैठकों के कार्यवाही विवरण ई-अनुज्ञा पोर्टल पर अपलोड करें। ऐसा न करने पर इन बैठकों में लिये गये निर्णय विधि मान्य नहीं होंगे।
सभी मंडी समितियों के सचिवों को जारी ताजा निर्देश में कहा गया है कि वे साधारण या विशेष बैठक होने के सात दिन के अंदर कार्यवाही विवरण उक्त पोर्टल पर डालें। यह विवरण आंचलिक कार्यालय के संयुक्त/उप संचालक के लॉगइन पर उपलब्ध रहेगा। कार्यवाही विवरण में उल्लेखित ऐसे प्रस्ताव जिन पर मंडी सचिव द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, उनका क्रियान्वयन संबंधित आंचालिक कार्यालय अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही हो सकेगा।
आंचालिक कार्यालय अधिकारी, पोर्टल के माध्यम से मंडी समितियों के प्रस्तावों पर अनुमोदन/स्थगन/निरस्तीकरण की कार्यवाही दर्ज कर सकेंगे। आंचालिक कार्यालय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही भी इस पोर्टल पर अपलोड होते ही संबंधित मंडी समिति सचिव को ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी